40 साल बाद CAA के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली महिला बनीं

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Current Affairs - Hindi | 07-Jan-2025
Introduction

भारत सरकार ने बिहार के आरा शहर में 40 साल से रह रही सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा नामक महिला को नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत नागरिकता प्रदान किए जाने का यह बिहार में पहला मामला है।

आरा के चित्रा टोली रोड पर रहने वाली और किराना दुकान चलाने वाली सुमित्रा 1985 से वीजा पर भारत में रह रही हैं। नागरिकता पाने की उनकी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है, जिसमें दशकों से पुलिस थानों और दूतावासों के कई चक्कर लगाना शामिल है।

नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11ए के उपनियम (1) और नियम 13ए के अनुसार राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के तहत उनकी नागरिकता को अंततः मंजूरी दी गई। सुमित्रा की जीवन कहानी ऐतिहासिक घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है।

1970 में पाँच साल की उम्र में, वह अपनी मौसी के घर चली गईं, जो उस समय अविभाजित पाकिस्तान (पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश) था। उन्होंने वहीं अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन 16 दिसंबर, 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल गया।

जनवरी 1985 में सुमित्रा भारत लौट आईं और बिहार के कटिहार जिले में अपने परिवार से मिल गईं। इसके तुरंत बाद, 10 मार्च 1985 को उन्होंने परमेश्वर प्रसाद से विवाह कर लिया और आरा में बस गईं।

उसके बाद से उन्होंने अपने परिवार का पालन-पोषण वहीं किया, उनकी तीन बेटियाँ हैं: प्रियंका, प्रियदर्शिनी और ऐश्वर्या। दुर्भाग्य से, 2010 में, उनके पति की हड्डी के कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली बन गईं।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुमित्रा ने कहा: 'जब मैं पाँच साल की थी, तब मैं बांग्लादेश में अपनी मौसी के घर गई थी। जब मैं 1985 में भारत लौटी, तब तक बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था। मैं तब से यहीं रह रही हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे नागरिकता मिली है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की आभारी हूँ।' सुमित्रा की भारतीय नागरिकता की यात्रा दशकों के संघर्ष, अनिश्चितता और दृढ़ता से चिह्नित है।

बिहार के आरा में 40 से ज़्यादा सालों तक वीज़ा पर रहने के दौरान उन्हें नौकरशाही की बाधाओं से लेकर सामाजिक दबावों तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आखिरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। सुमित्रा ने वीज़ा पर रहने के दौरान आने वाली लगातार कठिनाइयों के बारे में बताया।

उसे हर साल जटिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, अक्सर पुलिस स्टेशनों और दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थानीय निवासी अक्सर उसे बांग्लादेश निर्वासित करने की धमकी देते थे, और उसे बार-बार संभावित जेल की सजा के बारे में चेतावनी दी जाती थी।

2023 में, वीज़ा नवीनीकरण में देरी के कारण उसे आरा टाउन पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बांग्लादेश वापस जाने के लिए कहा गया। पिछले तीन वीज़ा नवीनीकरणों के लिए सुमित्रा को कोलकाता जाना पड़ा, जिससे उसका बोझ और बढ़ गया।

2024 में कोलकाता में अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करते समय सुमित्रा और उनके परिवार को सीएए के प्रावधानों के बारे में बताया गया। उनकी सबसे छोटी बेटी ऐश्वर्या प्रसाद ने अक्टूबर 2024 में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की पहल की।

परिवार के लंबे संघर्ष के बावजूद ऐश्वर्या दृढ़ निश्चयी रहीं और उन्होंने प्रक्रिया पूरी की, जिससे उनकी मां को नागरिकता मिल गई। सुमित्रा के दिवंगत पति परमेश्वर प्रसाद आरा में घरेलू उपकरणों की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

2010 में उनकी मृत्यु के बाद, परिवार का संघर्ष और भी बढ़ गया। सुमित्रा की तीन बेटियों में से दो की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी ऐश्वर्या वर्तमान में उनकी देखभाल करती है।

सुमित्रा अपने वीज़ा स्टेटस के कारण आधार कार्ड, राशन कार्ड या गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ थी। नागरिकता की मंज़ूरी मिलने से परिवार बहुत खुश है।

ऐश्वर्या ने राहत जताते हुए कहा: "मेरी माँ इतने सालों तक सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहीं। अब, हम आखिरकार उनके सभी दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं और आधार, राशन कार्ड और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, वीज़ा एक्सटेंशन की कमी ने बहुत चिंता पैदा की, लेकिन इस नागरिकता ने हमें राहत दी है।"

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